बीमा के क्षेत्र मे प्रतिद्वंदिता बढ़ाने और बीमा धारकों को एक ही जगह पर अनेक विकल्प देने के लिए सरकार के द्वारा इंश्योरेंस एक्ट मे संशोधन किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अंतर्गत बीमा एजेंट जनरल, हेल्थ, और लाइफ बीमा के लिए अलग अलग कंपनियों से जुड़ सकेगें। इसमे बीमा हितों मे टकराव नही होना चाहिए। फिलहाल वे हर श्रेणी मे एक ही बीमाकर्ता के लिए काम कर सकते है। सरकार के इस प्रस्ताव पर हितधारकों से 10 दिसंबर 2024 तक प्रतिक्रिया मांगी गई है।
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